Mobile सीआईएन नंबर : CIN-U72200UP1974SGC003880
संपर्क नंबर : 0522-2286809, 2286812, 4130303
ईमेल : uplclko@gmail.com

राजकोषीय और अन्य प्रोत्साहन

भूमि का अधिमानी आवंटन:-

नोएडा/ग्रेटर नोएडा द्वारा आईटी उद्योग के लिए भूमि का अधिमान्य आवंटन किया जाएगा। राज्य में यूपीएसओडीसी/विकास प्राधिकरण।

स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से छूट-

यह। इकाइयों और कॉल सेंटरों को स्टांप के भुगतान से 100% छूट दी जाएगी शुल्क और पंजीकरण शुल्क.

निर्बाध बिजली:-

आईटी उद्योगों के लिए निरंतर और निर्बाध बिजली आपूर्ति। सत्ता से छूट बिना किसी सीमा के कटौती.

कैप्टिव विद्युत उत्पादन

आईटी स्थानों में कैप्टिव विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन। यह। % केवीए वाली इकाइयाँ बिजली की आवश्यकता मास्टर प्लान या भूमि उपयोग की परवाह किए बिना कहीं भी स्थापित की जा सकती है वर्गीकरण.

सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़े आईटी स्थान:-

जैसे उच्च गुणवत्ता वाले सामाजिक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे उच्च मानक वाले स्कूल, आवास, स्वास्थ्य और मनोरंजन/अवकाश सुविधाएँ आईटी में माहौल स्थान.

मेगा निवेश इकाइयों को प्रोत्साहन:-

निवेश के साथ राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयाँ स्थापित की गईं रुपये का 50 करोड़ या उससे अधिक को मेगा निवेश इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। मेगा निवेश इकाइयाँ -----

I. बिक्री की राशि तक 15 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाए /व्यापार कर देयता या इकाई के कुल कारोबार का 10%, जो भी कम हो,

द्वितीय. प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित की जाए

तृतीय. सेक्टर से कम से कम 25% कम दर पर जमीन उपलब्ध कराई जाए दर, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, आवास विकास द्वारा परिषद,

चतुर्थ. MODVAT की सुविधा से आच्छादित हो,

V.के अंतर्गत वस्तुओं के लिए व्यापार कर देयता का 2.5% ब्याज मुक्त ऋण की अनुमति दी जाए फॉर्म 3बी जिसे अंततः उनके तैयार उत्पाद के अंतिम मूल्य के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा / चीज़ें,

VI. सीएसटी 0.5% या भारत सरकार द्वारा दी गई कम दर पर अनुमति दी जाएगी,

VII. विनिर्माण के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों पर व्यापार कर से छूट दी जाए जिसमें अन्य चीजों के अलावा कच्चा माल, प्रसंस्करण सामग्री, मशीनरी, शामिल होंगे। संयंत्र, उपकरण, उपभोज्य भंडार, स्पेयर पार्ट्स, सहायक उपकरण, घटक, उप असेंबली ईंधन, स्नेहक, पैकिंग सामग्री आदि,

नौवीं. आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों, डीलरों की कर देनदारियों का स्वामित्व लेने की अनुमति दी जाएगी कच्चा माल खरीदा जाता है और तैयार उत्पाद/माल के वितरक काम करते हैं ऐसा उद्योग,

X. आई.टी. की वस्तुओं/उत्पादों के उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण पर कर की दर उद्योग (सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर) प्रत्यक्ष बिक्री पर लागू अधिकतम दर से अधिक नहीं होगी ऐसे उत्पादों/वस्तुओं का,

XI. केवल नई इकाइयों पर मामले दर मामले के आधार पर करों का भुगतान करने की सुविधा दी जाएगी एक निश्चित अवधि के लिए उद्योग के निगमन की तिथि पर लागू दरें समय की, भले ही कर की दर बाद में बढ़ाई गई हो। हालाँकि, यदि दरें कम कर दिए गए हैं वही आई.टी. पर लागू होंगे। उद्योग,

XII. करों की वार्षिक हानि की अनुमति दी जाए,

XIII. के तहत हाई पावर कमेटी के माध्यम से सिंगल विंडो क्लीयरेंस दिया जाए उ0प्र0 के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में,
उद्योग को प्रोत्साहन:

A.A. नई औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली सुविधाएं, यदि इसके लिए विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है केवल नई इकाइयों को ही पुरानी इकाइयों के विविधीकरण और विस्तार पर लागू किया जाएगा मौजूदा इकाइयाँ भी

B. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एजेंसियों या कॉल सेंटरों में रोजगार है सामान्य औद्योगिक में 100 या अधिक कर्मचारियों को अनुमन्य घोषित किया जायेगा यूपी की नीति

सी. नई आई.टी. उद्योग को अपने परिसर को पट्टे पर देने/बेचने की अनुमति होगी,

डी. सामान्य रूप से अन्य उद्योगों को राज्य द्वारा दिए गए और संशोधित सभी प्रोत्साहन समय-समय पर आई.टी. के लिए उपलब्ध रहेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयाँ।

ई. नई औद्योगिक एवं निवेश नीति के अंतर्गत प्रथम सूचना प्रौद्योगिकी या रुपये के निवेश के साथ इलेक्ट्रॉनिक इकाई. 10 करोड़ या उससे अधिक, किसी में स्थापित जिले को अग्रणी इकाई घोषित किया जाएगा। राज्य औद्योगिक के अंतर्गत अग्रणी इकाइयाँ निवेश प्रोत्साहन योजना में 15 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा वर्ष जैसा कि पहले परिकल्पित किया गया था।

F.नई औद्योगिक एवं निवेश नीति के तहत सूचना प्रौद्योगिकी या रुपये के निवेश के साथ इलेक्ट्रॉनिक इकाइयाँ। 10 करोड़ या इससे अधिक सभी दिए जाएंगे सामान्य औद्योगिक नीति में आईटी/बीटी इकाइयों को उपलब्ध लाभ।

G. रुपये से अधिक के निवेश वाली सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स इकाइयाँ। अनुमोदन के बाद, 250 करोड़ रुपये को केस-टू-केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा मंत्रिमंडल का.

H. सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों को प्राथमिकता पर भूमि आवंटित की जाएगी नोएडा/ग्रेटर नोएडा, यूपीएसआईडीसी और विकास प्राधिकरणों द्वारा.

वेंचर कैपिटल फंड:-

राज्य सरकार/पीआईसीयूपी/यूपीएसआईडीसी/निजी के साथ वेंचर कैपिटल फंड का निर्माण आई.टी. के लिए उद्यम/सिडबी और अन्य। उद्योग.

प्रमुख व्यक्ति बीमा/स्वेट इक्विटी :-

भारत सरकार द्वारा विकसित प्रमुख व्यक्ति बीमा/स्वेट इक्विटी अवधारणा /आरबीआई/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान/बैंक राज्य स्तर से मान्यता प्राप्त होंगे संस्थान भी.

गुणवत्ता प्रमाणन केंद्र:-

राज्य गुणवत्ता प्रमाणन केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगा आईएसओ 9000 और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रमाणन प्राप्त करने के लिए उद्योग और शिक्षा जगत की मदद.

एस्कॉर्ट सेवाएँ:-

आसान मंजूरी और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एस्कॉर्ट सेवाएं प्रदान की जाएंगी विभिन्न सरकारी विभाग. एस्कॉर्ट सेवाएं PICUP और उद्योग द्वारा प्रदान की जाएंगी बंधु.

व्यापार कर रियायतें :-

I. निर्यात के लिए प्रयुक्त कच्चे माल पर कोई व्यापार कर नहीं।

II. शेष सुविधाएं राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार।
 
III. फॉर्म 3बी पर खरीदे गए कच्चे माल, प्लांट और मशीनरी को कर मुक्त कर दिया जाएगा। फॉर्म 3बी पर खरीदे गए ईंधन पर अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा तय किए गए फ्लोर रेट पर शुल्क लिया जाएगा समिति।

विद्युत शुल्क :-

यह। सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों और एसटीपी में इकाइयों से समान बिजली ली जाएगी एसएसआई के रूप में टैरिफ।

प्रदूषण नियंत्रण प्रावधानों से छूट:-

सॉफ्टवेयर उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण के प्रावधानों से पूर्ण छूट वायु और जल प्रदूषण दोनों के लिए कार्य करें।

नियमित निरीक्षण से छूट:-

यह। सॉफ्टवेयर और आई.टी. सेवा कंपनियाँ, ज्ञान उद्योग का घटक होने के नाते फैक्ट्री/बॉयलर/जैसे निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण से छूट दी जाएगी उत्पाद शुल्क/श्रम/प्रदूषण/पर्यावरण आदि।

सुदूर विश्राम :

आईटी के लिए 50 प्रतिशत अधिक एफएआर की अनुमति दी जाएगी। चिन्हित क्षेत्रों में इकाइयां/सूचना यह। पार्क और एसटीपी.

निजी एसटीपी:-
 
निजी क्षेत्र के एसटीपी में स्थित इकाइयों को भी उतनी ही रियायतें प्रदान की जाएंगी सरकारी एसटीपी.