मोटे तौर पर आई.टी. की परिभाषा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। परिभाषा में कंप्यूटर शामिल होंगे; स्टैंड अलोन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स (सीपीयू), कंप्यूटर, सेलुलर के निर्माण के कारखाने में सक्रिय रूप से उपभोग किए जाने वाले हिस्से हैंडसेट और सॉफ्टवेयर भी. राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप इसमें उपयुक्त परिवर्तन किया जा सकता है इस नीति के तहत गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति द्वारा समय-समय पर।
राज्य में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सेवा उद्योग का विकास सुसंगत नहीं रहा है क्षमता के साथ. नीति का उद्देश्य आईटी उद्योग/विनिर्माण को समर्थन/प्रोत्साहित करना है इस प्रकार होगा:
रणनीति राष्ट्रीय स्तर पर विकास के माध्यम से आर्थिक विकास हासिल करना है विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्योग सुविधा और आत्मविश्वास, समर्पण प्रदान करके, उद्देश्य और एक उपजाऊ जमीन जिसमें निवेश फलेगा-फूलेगा।